UP Outsourcing Employees News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मियों को काफी बड़ा तोहफा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आउटसोर्सिंग के अंतर्गत तैनात जितने भी कार्मिक है इनको सेवा वेतन अधिकारों की सुरक्षा हेतु आउटडोर सेवा नियम गठन का निर्देश घोषित कर दिया है। प्रस्तावित निगम के स्वरूप के आधार पर शुक्रवार को एक हाई कमेटी बैठक भी की गई और जिसमें मुख्यमंत्री ने जल्द से आउटसोर्सिंग सेवा निगम की कार्यवाही यहां पर पूरा किए जाने का आदेश भी पारित किया है। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनका जो न्यूनतम वेतन है मेडिकल सुविधा छुट्टियां बीमा व पेंशन आदि महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन हुआ निर्धारण
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग नियम की जो कार्यवाही है वह वर्तमान में चल रही है। इसके अलावा बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग नियम हेतु ड्राफ्ट भी घोषित कर दिया गया है। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मियों का जो वेतन निर्धारण अभी कर दिया गया है अब उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम ₹15000 अधिकतम ₹25000 तक का वेतन यहां पर प्रदान किया जाने वाला है। वेतन का जो यह निर्धारण पद के अनुसार अलग-अलग होगा। कुछ पदों के लिए 19500 रहेगा तो कुछ के लिए 18500 यहां पर रहेगा इसके साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों को अन्य और भी कई प्रकार की सुविधा प्रदान किया जाएगा।
आउटसोर्सिंग कर्मियों को यह सुविधा दी जाएंगी
आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सुविधाओं के बारे में बात कर लिया जाए तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया था उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारण के साथ-साथ यहां पर कई प्रकार की बड़ी सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों को मेडिकल की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराए जाने वाला है साथ ही महिला आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु मैटरनिटी लीव का प्रबंध भी यहां पर कर दिया गया है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी को दुर्घटना बीमा के साथ-साथ पेंशन का लाभ भी यहां पर प्रदान किया जाएगा। साथ ही पारिवारिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था जी निगम में कर दी गई है।
विभागीय अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी छुट्टियां
आप किस जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन्हें बिना विभाग के आदेश के सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। इसके अलावा ही संबंधित अधिकारी से अनुमति और ठोस कारण भी यहां पर प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से आप पर बाहर निकाला जा सकेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बात कर लिया जाए तो न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु महीने के 5 तारीख तक बैंक खातों में यहां पर दिए दे दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम हेतु नियमों का जो उल्लंघन करेंगे एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया कर दिया जाएगा और साथ ही उन पर जुर्माना लग जाने का व्यवस्था का प्रावधान यहां पर कर दिया गया है।
जल्द मिल जाएगी कैबिनेट से मंजूरी
उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं आउटसोर्स सेवा निगम को जल्द से जल्द तैयार किए जाने का आदेश उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी आदिनाथ के माध्यम से दे दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के माध्यम से यह भी कहा गया है कि इन सभी बिंदुओं को यहां पर सम्मिलित करते हुए जल्द से जल्द इस संबंध में प्रस्ताव बनाते हुए पेश किया जाए उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू भी यहां पर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के लाखों आउटडोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ अन्य सुविधाएं आप दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा।